रीवा: कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मांगलिक कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि विवाह घरों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन हो। वहीं, थर्मल स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था की जाए। गेट में प्रवेश करते ही अतिथियों को सैनिटाइज कर प्रवेश दिया जाए। अगर किसी का तापमान ज्यादा है, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए। अगर, संबंधित विवाह घरों व पैलेस में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की पुरानी गाइडलाइन में अभी सिर्फ दोनों पक्षों से 20-20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, जिसमें बधू पक्ष से नाई, पंडित, हलवाई आदि मिलाकर सिर्फ 20 लोग ही शामिल होंगे। वहीं, वर पक्ष से बाराती, डीजे, रोड लाइट, नाई, पंडित आदि मिलाकर 20 लोगों को अनुमति दी गई है। साथ ही, पैलेस वालों को प्रशासन को सूचना देनी है। इसकी प्रति संबंधित थाने व स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। साथ ही, पैलेस संचालक को सभी के फोन नंबर व डाटा रखना होगा। वहीं, मृत्यु भोज में 20 लोग व अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
आपदा प्रबंधन टीम की जो नई गाइड लाइन आई है, उसमें दोनों पक्षों से सिर्फ 20—20 लोगों के शामिल होने की बात रखी गई है। सिर्फ दुल्हा दुल्हन और माता पिता सहित नाउ पंडित मिलकर ही शादी कराएंगे। ऐसे में साफ है, जो विवाह घर आने वाले मुहूर्तों के लिए बुक किए गए हैं। उन पर अब पहले की तरह शादियां नहीं होंगी।