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लव जिहाद पर मध्‍यप्रदेश में होगी 5 साल की सजा, नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान

लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर कई राज्‍य सरकारें गंभीरता से विचार कर रही हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्द ही लव जिहाद को लेकर बेहद कड़ा कानून लाने जा रही है।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। यह गैर-जमानती अपराध होगा। इसमें पांच साल की कड़ी सजा का प्रावधान होगा। बता दें कि कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्‍य भी लव जिहाद को लेकर ऐसा कानून लाने की बात कह चुके हैं।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया, ‘मध्‍यप्रदेश सरकार में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर-जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।’ उन्‍होंने बताया कि परिवार को धर्मांतरण की शिकायत करना जरूरी होगा, इस विधेयक में लव जिहाद के मामले में सहयोग करने वाला भी दोषी माना जाएगा।

मुख्य दोषी के सहयोगी को भी अपराधी की तरह देखने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस कानून में ये धारा रखी जाएगी कि शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।

बता दें कि लव जिहाद के नाम पर कई मामलों में धर्म परिवर्तन कराने के मामले भी सामने आ चुके हैं, जो काफी चर्चा में रहे। पिछले काफी समय से कई संगठन इस तरह के मामलों के सामने आऩे के बाद से ही सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक किसी सरकार ने लव जिहाद को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया है।

अब तमाम सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन इस बात को लेकर सख्त कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे इस तरह के मामलों पर रोक लग सके। अब मध्‍य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी हो गई है। हालांकि, इसका विरोध भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

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