भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकार ने कोरोना की पाबंदियों में बड़ी छूट दे दी है। नवरात्रि में गली मोहल्लों में गरबा खेला जा सकेगा। लेकिन व्यापक स्तर पर होने वाले कमर्शियल गरबा पर रोक जारी रहेगी। कोचिंग सेंटर्स और जिम भी 15 अक्टूबर से पूरी सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। दुर्गा पंडाल तो लगेंगे लेकिन चल समारोह पर पाबंदी रहेगी।
कोरोना के कारण प्रदेश में जारी पाबंदी पर सरकार ने कुछ ढील दे दी है। मंगलवार देर शाम हुई शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में नई गाइडलाइन पर मुहर लगी। नवरात्रि में दुर्गा पंडाल लगाने की परमिशन दे दी गयी। लेकिन इसमें कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। हालांकि चल समारोह को किसी तरह की अनुमति नहीं रहेगी।
सरकार ने कॉलोनियों और सोसायटी में गरबा खेलने की अनुमति दे दी है। लेकिन कमर्शियल गरबा पर रोक रहेगी। डीजे और बैंड रात 10 बजे तक बजाए जा सकेंगे।कोचिंग क्लास और जिम 100% क्षमता के साथ खोलने पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। 15 अक्टूबर के बाद कोचिंग सेंटर्स 100% क्षमता और स्टेडियम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। धार्मिक स्थल पर एक समय में सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रह सकेंगे।विवाह समारोह और सरकारी आयोजनों में 300 लोगों के मौजूद रहने की छूट दे दी है। अंतिम संस्कार में 200 लोग जा सकेंगे। कॉलोनी और सोसायटी में रावण दहन हो सकेगा। हालांकि सामूहिक आयोजन के लिए अनुमति लेना होगी।
ग्वालियर चंबल इलाके से गुजरने वाले अटल प्रोग्रेस वे में जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे को लेकर फैसला किया गया है। इसके तहत ज़मीन अधिग्रहण के बदले दोगुनी कीमत का मुआवजा दिया जाएगा साथ ही सरकारी ज़मीन से भी अदला बदली बतौर मुआवजे हो सकेगी। इंदौर दुग्ध प्लांट के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं।