भिंड। भिंड के मेहगांव थाना पुलिस ने नाबालिग विवाहिता को भगाकर ले जाने वाले प्रेमी को पुलिस रेप की धाराओं में आरोपी बनाया है। पुलिस ने आरोपी को दबोचते हुए जेल भेज दिया।
मेहगांव थाना पुलिस के मुताबिक मामला यह है कि मई 2022 में नरीपुरा थाना फूप की एक 17 वर्षीय किशोरी की शादी उसके परिवार जनों ने मेहगांव थाना क्षेत्र के खिरिया तोर गांव में कर दी थी। ये विवाहिता अपने प्रेमी आकाश पुत्र संतोष अगरिया निवासी भीम नगर के साथ पिछले कुछ महीनों पहले भाग गई। इसके बाद ये मामला पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस के समक्ष परिवारजनों ने पूरे मामले की शिकायत की और नाबालिग होना बताया। इसके साथ शादीशुदा होने की बात कही। पुलिस ने लड़की के उम्र प्रमाण पत्र मांगे। इस पर लड़की के पिता उम्र संबंधी दस्तावेज पुलिस को पेश नहीं कर सके।
वहीं, परिजनों ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। जब न्यायालय ने सुनवाई की तो नाबालिग किशोरी की शादी कम उम्र में कराए जाने की धाराओं में माता-पिता समेत ससुरालियों को आरोपी बनाया था। इस पर सभी को पुलिस ने जेल पूर्व में भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग विवाहिता को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट समेत अन्य धाराएं लगाते हुए जेल भेज दिया।