भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य में शराब की कीमतों में 10 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि शराब पर वैट 350 रुपये प्रति प्रूफ लीटर था, तो अब यह बढ़कर 385 रुपये प्रति प्रूफ लीटर हो जाएगा। बता दें कि एक लीटर शराब एक प्रूफ लीटर के बराबर होता है।
शराब निर्माताओं पर नियंत्रण
वैट वृद्धि के साथ ही आबकारी विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि शराब निर्माता कंपनियां अब मनमाने तरीके से शराब की कीमतें नहीं बढ़ा सकेंगी। आमतौर पर शराब निर्माता कंपनियां यह तर्क देती हैं कि उनकी शराब विभिन्न राज्यों में बिकती है, इसलिए वे अन्य राज्यों के दामों के आधार पर कीमतें तय करती हैं। अब मध्य प्रदेश में शराब की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के आधार पर तय की जाएंगी। इसके लिए पड़ोसी राज्यों में शराब पर वैट और कीमतों की तुलना की जाएगी और राज्य के हित में कीमतें निर्धारित की जाएंगी।
शराब ठेकों की नीलामी
राज्य के 21 जिलों में शराब ठेकों की 100 प्रतिशत नीलामी पहले ही पूरी हो चुकी है, और 81 समूहों ने इन ठेकों को हासिल किया है। हालांकि, जबलपुर और दमोह सहित 31 जिलों में अभी भी ठेकों की नीलामी बाकी है, जिन्हें ई-टेंडरिंग और बिडिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा।
राजस्व लक्ष्य
इस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार का 15 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 12,500 करोड़ रुपये का राजस्व पहले ही प्राप्त हो चुका है। इस महीने तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, 2025-26 के लिए शराब ठेकों की नीलामी से 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की आय होने की उम्मीद है।
यह भी पढ़िए : BJP के दिग्गज नेता का निधन, इस क्षेत्र से रह चुके थे विधायक