भोपाल। खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित एक करोड़ 11 लाख 32 हजार पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये पात्र हितग्राहियों को एक मुश्त राशन दिये जाने की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने कहा कि इसके अन्तर्गत हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन वितरित किया जायेगा। इस पर होने वाला व्यय राज्य शासन स्वयं वहन करेगा। जिन हितग्राहियों द्वारा अप्रैल अथवा मई माह का एक रूपये प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाकर राशन प्राप्त किया गया है, उन्हें जुलाई एवं अगस्त माह का खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जायेगा।
सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सम्मिलित पात्र हितग्राही अतिरिक्त रूप से 5 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति-व्यक्ति की दर से मई एवं जून में खाद्यान्न नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे। यह खाद्यान्न राज्य शासन द्वारा प्रतिमाह दिये जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा।
खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत प्रवासी मजदूर जो पात्रता श्रेणी के अनुसार राशन कार्ड धारी हैं, को पोर्टेबिलिटि के माध्यम से प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ‘मेरा राशन’ मोबाइल एप पर ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे उन्हें सुविधाजनक तरीके से खाद्यान्न वितरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी पात्रता धारी प्रवासी मजदूर अपने स्थानीय निकाय में जाकर पंजीयन करायें ताकि उन्हें पोर्टेबिलिटि के अन्तर्गत राशन सामग्री प्राप्त हो सके।