भोपाल। मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं के विद्यार्थी 31 दिसंबर तक त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने विद्यार्थियों से प्रति विषय 500 रुपये का अर्थदंड लिया है। माशिमं ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
निर्देशों के मुताबिक, 11वीं में जिस विषय का चयन किया गया है, वही विषय 12वीं में भी लिया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को 11वीं में कोई विषय कठिन लगता है, तो वह 12वीं में उसे नहीं बदल सकता। त्रुटि सुधार शुल्क केवल तब लागू होगा, जब 12वीं के परीक्षा फार्म में स्कूल द्वारा गलती से विषय बदला गया हो।
पहले, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं में संकाय बदलने की सुविधा दी थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पिछले साल भी कुछ विशेष मामलों में विषय बदलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब सिर्फ त्रुटि सुधार की सुविधा दी जा रही है। कई विद्यार्थी ने इस पर शिकायत की है, लेकिन माशिमं ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि 2024-2025 शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि में विषयों की त्रुटि सुधार की सुविधा 31 दिसंबर तक उपलब्ध होगी। इसके लिए 500 रुपये प्रति विषय शुल्क लिया जाएगा। संबंधित स्कूल प्राचार्य को त्रुटि सुधार के साथ एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित छात्र की 11वीं अंकसूची और घोषणा-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
यदि किसी स्कूल द्वारा गलत तरीके से विषयों में संशोधन किया गया पाया गया, तो शासकीय विद्यालय के मामले में प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जबकि निजी स्कूल की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।