पुलिस नियमों में संशोधन को MP सरकार की मंजूरी, 11,630 पदों को भरने की राह खुली

भोपाल |  मध्य प्रदेश पुलिस में 11 हजार 630 पदों को भरने की राह आसान हो गई है. शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन एक्ट’ (MP Police Regulation Act) में संशोधन करते हुए पदोन्नति का प्रावधान किया है अब जूनियर अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक (Deputy Inspector General of Police), सहायक उप निरीक्षक (Assistant Sub Inspector)  व उप निरीक्षक (sub-Inspector) पद का फायदा मिलेगा. नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, अनुभव और योग्यता के आधार पर अधिकारियों का प्रमोशन होगा  अपर मुख्यसचिव गृह डॉ राजेश राजौरा द्वारा 3 फरवरी को इसके आदेश जारी किए गए|

पिछले साल मार्च 2020  से बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने रिटायरमेंट लिया. इस कारण प्रदेश में आपराधिक मामलों में इनवेस्टिगेशन पर असर पड़ रहा था जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने रेग्युलेशन एक्ट में संशोधन किया नए आदेश से जूनियर अधिकारी कुछ शर्तों के साथ बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी संभाल सकेंगे कुछ साल पहले पुलिस विभाग में सेवानिवृत्ति की उम्र को दो साल बढ़ाने की वजह से पिछले 10 महीनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई

कांस्टेबल से प्रधान आरक्षक पद पर प्रमोशन के लिए पांच साल काम करना आवश्यक है प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के लिए तीन साल, उप निरीक्षक से निरीक्षक के लिए छह साल और निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक बनने के लिए आठ साल तक काम करना जरूरी है इस पात्रता को पास करने के बाद ही संबंधित पदों पर प्रमोशन संभव है|

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