भोपाल। लड़के-लड़कियों और नाबालिगों काे नशे में झोंक रहे रेस्तरां-कैफे की आड़ में चलने वाले 200 से ज्यादा हुक्का बार जल्द ही बंद होंगे। राज्य सरकार 13 दिसंबर को संभावित अगली कैबिनेट बैठक में हुक्का बार बंद करने का बिल ला रही है, जिसे मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को मप्र में लागू किया जाएगा।
बिल के लागू होते ही इन हुक्का बार पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मप्र ने बिल में हुक्का बार संचालन को संज्ञेय (शिकायत आने पर बिना किसी वारंट के पुलिस न केवल गिरफ्तार करेगी, बल्कि तुरंत कार्रवाई भी करेगी) अपराध माना है। कार्रवाई का अधिकार पुलिस में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को दिया गया है। वे तुरंत हुक्का बार पहुंचकर सामान जब्त करेंगे और अपराध दर्ज करेंगे।
गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद मप्र पांचवां राज्य होगा, जहां हुक्का बार बंद करने का प्रावधान लागू होगा। मप्र सरकार भी दूसरे राज्यों की तरह केंद्र के ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 में संशोधन करके हुक्का बार बिल ला रही है।