जबलपुर मध्यप्रदेश। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के ऑक्सीजन टैंकर रोकने के मामले में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो। केंद्र सरकार ऑक्सीजन का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करें।
बता दें कि आज कोरोना संक्रमण से संबंतिध याचिकाओं पर हाईकोर्ट में याचिकर्ताओं की दलील पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दलील दी गई कि हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी 19 बिंदुओं के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर की काला बाज़ारी करने वालों के लिए सख्त निर्देश दिए। राज्य सरकार को दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में जारी निर्देशों को पालन में क्या कदम उठाए, इस बात पर कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। पूर्व महाधिवक्ता आनन्द मोहन माथुर ने यह मुद्दा उठाया था।