भोपाल। अपैक्स बैंक के साथ-साथ तमाम सहकारी बैंकों में अब सांसद और विधायक भी प्रशासक बन सकेंगे। कैबिनेट ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। इसमें सांसद-विधायकों को प्रशासक नहीं बनाए जाने के नियम को हटा दिया गया।
इसके साथ यह जोड़ा गया है कि प्रशासक के सहयोग के लिए एक प्रशासकीय समिति बनेगी। इस समिति में तीन अशासकीय सदस्य और दो शासकीय सदस्य होंगे। शासकीय सदस्यों में एक रजिस्ट्रार और एक वित्त विभाग का व्यक्ति होगा। सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश के लागू होने के अब जल्द ही अपेक्स बैंक में किसी जनप्रतिनिधि की नियुक्ति हो जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह तीसरी वर्चुअल कैबिनेट रही। इसमें कोविड-19 संकट से प्रभावित उद्योगों के पुनर्संचालन तथा पुनप्र्रवर्तन के लिए हुए फैसलों का अनुसमर्थन किया गया। महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर और अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में विधि अधिकारियों के नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।