MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित किया

MP News: मध्यप्रदेश की विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़े विवादित मामले में सोमवार को ग्वालियर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया। यह आदेश जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है।

रामनिवास रावत बने नए विधायक

हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने के आधार पर विजयपुर विधानसभा का निर्वाचित विधायक घोषित किया गया। इस फैसले के बाद रामनिवास रावत ने इसे न्याय का विजेता बताते हुए खुशी जाहिर की। वहीं कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह मामला राजनीतिक चर्चाओं में गर्मी बनाए हुए है।

MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित किया

मामला और कोर्ट की सुनवाई

दरअसल, वर्ष 2024 में हुए विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने रामनिवास रावत और कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा विजयी घोषित हुए थे। हालांकि, हार के बाद रामनिवास रावत ने ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी छुपाई थी।

हाईकोर्ट ने किया निर्वाचन शून्य

याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार का हलफनामा निर्वाचन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और उसमें किसी भी तरह की छिपी हुई जानकारी गंभीर माननीय अपराध है। अब विजयपुर विधानसभा में भाजपा के रामनिवास रावत विधायक बन गए हैं। इस फैसले के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव अब देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर संभावित अपील या उच्च अदालत में चुनौती भी सामने आ सकती है।

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