MP अब सरकार की नई गाइडलाइन में जारी किए गए दिशा निर्देश जानिए लिस्ट 

भोपाल। राजधानी में शादी-समारोह के कार्यक्रम रात दस बजे तक खत्म करना होंगे। आयोजकों को इस तरह से व्यवस्था करना होगी कि समारोह में शामिल होने वाले मेहमान भी रात दस बजे से पहले अपने घर पहुंच सकें।शादी-समारोह को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन में ये निर्देश जारी किए गए हैं। ये स्थिति रात दस बजे से शहर में कर्फ्यू लागू होने के कारण बनी है।

 

 

नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं।कार्यक्रम यदि खुले मैदान में होगा तो वहां 200 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं बंद हॉल में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की परमिशन रहेगी। हालांकि रात के समय होने वाली वैवाहिक रस्में बंद हॉल में करने की परमिशन रहेगी।

 

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