भोपाल। रेलवे ने गैरकानूनी एक्टिविटीज में शामिल पाए जाने वाले कैंडिडेट़्स पर आजीवन रोक लगाने का फैसला लिया है। यानी ऐसे कैंडिडेट्स जो विरोध दर्ज कराने के लिए पटरियां उखाड़ते हैं, ट्रेन रोकते हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी में शामिल पाए जाते हैं, जो गैरकानूनी है, उन्हें कभी भी रेलवे की नौकरी नहीं मिलेगी। रेलवे ने गैर तकनीकि पदों पर निकाली 36 हजार भर्तियों के लिए अप्लाई करने वाले 7 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है। सभी की जांच भी शुरू हो गई है।
रेल मंत्रालय के मुताबिक ऐसी जानकारी मिली है कि रेलवे की नौकरी की चाह रखने वाले कुछ उम्मीदवार गैरकानूनी एक्टिविटी में शामिल हैं। रेल रोकना, पटरियों पर प्रदर्शन अनुशासनहीनता है। स्पेशल एजेंसीज की मदद लेकर पटरियों पर प्रदर्शन और हंगामा करने वाले के VIDEO की जांच की जाएगी।पुलिस एक्शन लिया जाएगा। कैंडिडेट्स को रेलवे की नौकरी के लिए आजीवान प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। रेल भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से कहा गया है कि कैंडिडेट्स ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आएं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस कारण रेलवे को स्पष्टीकरण देना पड़ा रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों- स्नातक और पूर्वस्नातक) के तहत भर्ती परीक्षा चल रही है। दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया पर कुछ उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं की ओर रेलवे का ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके परिणाम 14 जनवरी को घोषित किए गए। इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया मूल अधिसूचना यानी 28 फरवरी 2019 को प्रकाशित सीईएन में विस्तार से बताई जा चुकी है।
इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों के बारे में विज्ञापन दिया गया था, जो स्नातकों के लिए थीं और इनमें से छह पूर्व-स्नातकों के लिए थीं। इन तेरह श्रेणियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान स्तरों के आधार पर पांच समूहों में बांटा गया था और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरणवार प्रक्रिया पहले ही सीईएन से बताई जा चुकी है। प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के तहत इन सभी या 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र था।
यह भी उम्मीदवारों के संज्ञान में लाया जाता है कि प्रावधानों के तहत एनटीपीसी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या स्वीकृत पदों की संख्या का केवल 10 गुना होती है। दूसरे चरण की सीबीटी के लिए उचित संख्या में उम्मीदवारों को कवर करने के लिए, शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को पहले चरण की सीबीटी सहित पदों की वरीयता में उनकी योग्यता के आधार पर अधिसूचित पदों की समुदाय-वार रिक्तियों का 20 गुना रखा गया है।