भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिवपुरी जिले की नगर परिषद नरवर के आम निर्वाचन-2022 के लिये कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मतदान 6 मार्च को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र 11 फरवरी 2022 से लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2022 है। इस दिन अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 19 फरवरी को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 21 फरवरी को होगा। मतदान 6 मार्च को और मतगणना तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 मार्च को सुबह 9 बजे से होगी।
उल्लेखनीय है कि नगर परिषद नरवर का निर्वाचन उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा 8 फरवरी 2022 को पारित आदेश के परिपालन में कराया जा रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। निर्वाचन एक जनवरी 2021 की प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 21 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण एवं कलेक्टर शिवपुरी द्वारा कराये गये वार्डों के आरक्षण के अनुसार कराया जाएगा। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराये जायेंगे।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने बताया है कि निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक की सभी प्रक्रियाएँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन एप्लीकेशन आईईएमएस के माध्यम से कराने के निर्देश दिये गये हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। यह निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी को दिये गये हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रारूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, चल-अचल संपत्ति एवं देनदारियों तथा शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी होगी। निर्वाचन प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।