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NEET PG काउंसलिंग: रिजल्ट घोषित करने पर MP हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जबलपुर। पीठ में न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने निदेशक मेडिकल कॉलेज को 24 नवंबर की रात 12 बजे तक पहले दौर की काउंसलिंग जारी रखने का निर्देश दिया, लेकिन परिणाम का खुलासा नहीं करने का आदेश दिया। इस अंतरिम आदेश के साथ ही डीएमई और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

समान प्रक्रिया से जारी हुई सूची।
रीवा के डॉ अभिषेक शुक्ला व जिले के अन्य डॉक्टरों की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए NEET द्वारा मेरिट सूची तैयार की गई थी। यह सूची समान प्रक्रिया अपनाकर जारी की गई है।

राज्य मेरिट सूची में हैं आवेदकों के नाम।
राज्य सरकार ने मेरिट सूची तैयार करने के लिए दूसरी बार सामान प्रक्रिया अपनाई। इसके कारण नीट मेरिट सूची में अच्छी रैंकिंग होने के बावजूद आवेदकों का नाम राज्य मेरिट सूची में निचे रह गया। हाई कोर्ट को बताया गया कि पहले राउंड के लिए च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

हाई कोर्ट ने मांग स्वीकार कर जारी किया नोटिस
रिजल्ट 26 नवंबर को घोषित किया जाएगा। चूंकि प्रवेश प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए पहले राउंड का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने मांग स्वीकार कर नोटिस जारी कर दिया।

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