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MP में शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी ,इतने लोग हो सकेंगे शामिल

भोपाल। एमपी में देवउठनी एकादशी से विवाह की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। कई जोड़े देवउठनी एकादशी के अबूझ मुहूर्त में विवाह सूत्र में बंधेंगे, तो कई नवंबर-दिसंबर के 16 मुहूर्त में शादी करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने भी शादी में शामिल होने वाले घराती-बराती की संख्या में छूट दी है। शादी में अब 300 मेहमान शामिल हो सकते हैं। कोरोना काल के डेढ़ साल में पहली बार इतनी छूट मिली है। वहीं, बारात भी निकाली जा सकेगी। हालांकि, शादी और बारात को लेकर संबंधित एसडीएम से परमिशन जरूरी होगी।

बात दे इस साल अप्रैल में कोरोना कर्फ्यू के चलते शादियां नहीं हो सकी थी। वहीं, सरकार ने कई दिनों तक मैरिज गार्डन बंद रखे थे। काफी मांग के बाद जब मैरिज गार्डन, हॉल या धर्मशालाएं खुलीं तो मेहमानों की संख्या 50 थी। बाद में यह 100 कर दी गई। 6 अक्टूबर को गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी।

मैरिज गार्डन संचालकों की मानें, तो मेहमानों की संख्या बढ़ाने के साथ सरकार ने बारात निकालने पर भी मंजूरी दी है, लेकिन शादी और बारात की संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से परमिशन लेना जरूरी रहेगा। DJ भी रात 10 बजे तक ही बजाया जा सकेगा। वहीं, रात 11 से सुबह 6 बजे के बीच लागू नाइट कर्फ्यू का पालन जरूरी होगा। सरकार ने अभी नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया है।

  • शादी में कोरोना से बचाव के सारे उपाय भी करना होंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी तो मास्क भी पहनकर रखना होगा।
  • नवंबर: 15, 19, 20, 21, 26, 28, 29 और 30
  • दिसंबर: 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12 और 13
  • कोरोना के चलते नहीं हो सकी शादियां
  • इस साल कोरोना के चलते कई घरों में शादी के आयोजन नहीं हुए। ऐसे में लोग इस साल बचे शेष मुहूर्त में ही आयोजन कर रहे हैं।
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