भोपाल | मध्यप्रदेश कोरोना की नई गाइडलाइन 1 फरवरी से लागू हो गई है। गृह विभाग ने इसके आदेश सोमवार दोपहर जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में मेलों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है। यानी ग्वालियर मेला आयोजित होने का रास्ता साफ हो गया है। अब प्रशासन स्तर पर मेले के आयोजन की तारीख जल्दी तय हो जाएगी। हालांकि राज्य सरकार इसकी सैद्धांतिक सहमति पहले ही दे चुकी है। नई गाइडलाइन में यह अनुमति सशर्त दी गई है।
गृह विभाग ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशा निर्देशों के साथ सोमवार को एक आदेश जारी किया, जो 1 फरवरी, 2021 से 28 फरवरी, 2021 तक लागू रहेगा। अब सिनेमा हाल और थियेटरों को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी, यह अनुमति अभी तक सिर्फ खिलाड़ियों के लिए थी। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिकअब लोगों और सामान के अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत जमीनी सीमा के जरिये व्यापार शामिल है। ऐसे मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें वे गतिविधियां शामिल नहीं है जिनमें मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कड़ाई से अनुपालन की जरूरत है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक -5 की गाइडलाइन 30 सितंबर को जारी की थी। जिसके मुताबिक 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन केवल मल्टीप्लेक्स खोले गए थे। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल नहीं खोले गए थे। इन सिनेमा हॉल संचालकों का कहना था कि घाटे में फिल्म नहीं दिखा सकते हैं। दरअसल वे सरकार से टैक्स में छूट चाहते थे। हालांकि बाद में प्रदेश के अधिकतर सिंगल स्क्रीन हॉल भी 50% कैपेसिटी के साथ खुल गए थे।
नई गाडइलाइन
भोपाल में 36 स्क्रीन
10 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर
2 मिनिप्लेक्स में 4 स्क्रीन
5 मल्टीप्लेक्स में 22 स्क्रीन
इंदौर में 52 स्क्रीन
6 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर
2 मिनिप्लेक्स में 8 स्क्रीन
4 मल्टीप्लेक्स में 38 स्क्रीन