एमपी में ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं,फिर भी MP सरकार अलर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में एक बार फिर से कोरोना प्रतिबंध लगाने की वजह बढ़ते केस, मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही और नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा है। पिछले 22 दिन में प्रदेश में 396 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें भोपाल और इंदौर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आए हैं। बावजूद बचाव के उपाय जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। इसके चलते सरकार ने 37 दिन बाद फिर से कोरोना की पाबंदियां लगा दी हैं। सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ओमिक्रॉन के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट ही टाइम पर नहीं आ रही है। इंदौर समेत तमाम जगह के अफसर मान चुके हैं कि हो सकता है कि ओमिक्रॉन आ गया हो। कारण रिपोर्ट समय पर नहीं मिल रही है। मध्यप्रदेश में इसकी जांच की एक भी लैब चालू हालत में नहीं है।

 

एमपी में अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा तो जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं, अन्य प्रतिबंध भी लागू किए जा सकते हैं।

 

सीएम शिवराज ने गुरुवार को कोरोना प्रतिबंध लगाने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि MP में कई महीने बाद कोविड के 30 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से मामले तेजी से बढ़े हैं। इन तीनों राज्यों से मध्यप्रदेश में बहुत लोग आते हैं। पहले भी महाराष्ट्र, फिर गुजरात और उसके बाद मध्यप्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई। दोनों लहरों के दौरान राज्य में संक्रमण की शुरुआत इंदौर और भोपाल से हुई थी। इंदौर में अब फिर से वीकली केस नवंबर की तुलना में दिसंबर में तीन गुना हो गए हैं, जो चिंता की बात है।

 

भोपाल-इंदौर कोरोना हॉट-स्पॉट बने

 

प्रदेश में 22 दिनों में 396 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा भोपाल में 157 और इंदौर 156 मरीज शामिल हैं। भोपाल में अभी 63 एक्टिव केस हैं। इनमें 42 होम आइसोलेशन में और 21 अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदेश में 192 एक्टिव केस हैं। भोपाल और इंदौर कोरोना के बड़े हॉट-स्पॉट बन चुके हैं। 18 जिलों में केस मिल रहे हैं।

 

 

रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वाले 18+ के लोगों की सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में दोनों डोज वालों को ही एंट्री। कर्मचारियों से दोनों डोज लगाने को कहा गया है। उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। स्कूलों-कॉलेजों, होस्टलों में 18+ के स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलेगी। मॉल-मार्केट और मेलों में दुकानदार दोनों डोज लगाने वालों को ही सामान देंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।

 

 ये 5 बड़ी वजह पाबंदियां लगाने की

 

मध्यप्रदेश में 1 से 22 दिसंबर तक 396 पॉजिटिव मिले हैं।

22 दिसंबर को एक ही दिन में 30 पॉजिटिव केस सामने आए।

प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा भी बरकरार है। MP के कई जिले महाराष्ट्र से जुड़े हैं।

 

कई विदेशी यात्री भोपाल आए हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उनके सीनेम सीक्वेंसिंग सैंपल लैब में भेजे गए हैं।

 

मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा।

सरकार ने यह लागू की गाइडलाइन

 

ये है गाइडलाइन 

 

लोग खरीदारी के लिए मार्केट और मॉल आ-जा सकेंगे। इसके लिए व्यापारी संगठन दुकानदारों-कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने के लिए कहना होगा।

 

सरकारी कर्मचारियों को डोज लगवाना होगा। ड्यूटी पर भी आना होगा।

 

स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज में शिक्षकों, कर्मचारियों और 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्रों को वैक्सीन लगवाना होगा। अभी ये खुले रहेंगे।

 

जुर्माना शहर के अनुसार नियमानुसार रहेगा। यह अलग-अलग हो सकता है।

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