ग्वालियर। मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें अब रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी ।सहायक आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शराब दुकानों को 11 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए गए थे।
बता दें कि मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। एक बार फिर तेजी से संक्रमण बढ़ने लगा है। हालात को देखते हुए प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। इसी के मद्देनजर ग्वालियर जिला प्रशासन ने नया निर्देश जारी किया था।
इस निर्देश के अनुसार शराब दुकानें को रात 8 बजे तक ही खोले जाने का निर्देश दिया गया था। वहीं, रेस्टोरेंट और खानपान की संबधित दुकानों को 10.30 तक छूट दी गई थी और शादी समारोह, धर्मिक स्थान में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया था कि राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे और मास्क न लगाने पर 100 रूपए का चालान तय किया गया है। साथ ही सार्वजानिक स्थान पर थूकने पर 1000 रूपए का जुर्माना लगेगा।
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