अब बैंक ने पैन कार्ड को लेकर दिए ये निर्देश, नहीं तो अटक सकता है आप का काम

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा कई बैंक लेनदेन में पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या) को अनिवार्य कर दिया गया है। आर्थिक गतिविधियों पर अधिक बारीकी से नजर रखने के लिए कार्ड के दायरे का विस्तार किया गया है। इस बदलाव से पहले भी एक दिन में बैंक खाते में 50,000 रुपये से अधिक जमा करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था।

इस तरह के अन्य लेन-देन में 50,000 रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड की खरीद, 50,000 रुपये से अधिक के होटल बिलों का निपटान और अन्य शामिल थे। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो व्यक्ति इस तरह के लेनदेन करने का इरादा रखता है उसे लेनदेन करने से कम से कम सात दिन पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त डेटा आयकर विभाग के ‘इनसाइट’ पोर्टल में दिखाई देगा। प्रोजेक्ट इनसाइट्स एक डेटा वेयरहाउसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसे शुरू किया गया है।

इन लेन-देन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी

एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा / निकासी। यह बैंकों, सहकारी समितियों और डाकघरों पर लागू होता है।

यह 20 लाख रुपये एक साल में किए गए सभी जमा और निकासी का कुल योग होगा।

जब कोई व्यक्ति जमा के रूप में 20 लाख रुपये जमा करता है या निकालता है या 50,000 रुपये से कम की निकासी करता है, तो उन्हें अपना पैन कार्ड दिखाना होगा।

यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता खोलना चाहता है, तो उसे अपना पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

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