ग्वालियर। जीवाजी यूनिवर्सिटी (जेयू) में नर्सिंग विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व कार्यपरिषद सदस्य केपी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ के जस्टिस एसए धर्माधिकारी ने कुलाधिपति को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कुलाधिपति व उनके प्रमुख सचिव को इस संबंध में अपना जवा#mpब समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।
जीवाजी युनिवर्सिटी के पूर्व कार्यप्रिषद सदस्य केपी सिंह ने आरोप लगाया है, कि जेयू में 2019 में नर्सिंग विद्यार्थियों की परीक्षा में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। केपी सिंह ने इस संबंध में कुलाधिपति को शिकायत की गई थी। शिकायत में मांग की गई थी, कि इस संबंध में JU की कुलपति प्रो.संगीता शुक्ला को हटाए जाने की मांग की थी। इस शिकायत पर कुलाधिपति कार्यालय ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो केपी सिंह ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में अर्जेंट हियरिंग के लिए एक याचिका दायर की।
याचिका को संज्ञान में लेते हुए जस्टिस एसए धर्माधिकारी ने पांच जुलाई सोमवार को कुलाधिपति और उनके प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उच्च न्यायालय ने कुलाधिपति और उनके प्रमुख सचिव को चार सप्ताह के अंदर इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।