भोपाल | मध्यप्रदेश कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जल्द ही मोदी सरकार (central government) श्रम कानून (labor laws) के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. खबरों की माने तो इसके लिए श्रम कानूनों को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है. बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, इसके साथ ही देश में श्रम कानूनों के नियमों में भी बदलाव हो जाएंगे. नए नियमों के अंतर्गत कुछ घंटों से 15 भी ज्यादा काम हुआ तो इसे ओवरटाइम ( overtime) मानकर कंपनी को कर्मचारी को इसके लिए पेमेंट करना होगा. साथ ही कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले CTC यानी आपके काम के ऐवज में कंपनी का कुल खर्च में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे|
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Labour law में बदलाव के साथ ही कंपनी को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) उनके सीटीसी की तुलना में 50 फीसदी करनी होगी. बता दें कि नए कानून के तहत किसी भी कर्मचारी का भत्ता कुल मिलने वाले वेतन से 50 फीसदी ज्यादा नहीं हो सकता है. इसका असर यह होगा कि कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) में बढ़ोतरी के साथ ही बोनस, (Bonus) पेंशन और पीएफ (PF) योगदान के साथ एचआरए, ओवरटाइम को वेतन से बाहर रखना होगा. इन सभी बदलाव के चलते ही आने वाले 1 अप्रैल से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने मिल जाएगा|
इस नए श्रम कानून के तहत कोई कर्मचारी अगर चार दिन में 48 घंटे का काम कर लेता है तो, उसे हफ्ते में तीन दिन छुट्टियां दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को अपने घंटे बढ़ाने होंगे. यानि पहले आप 8 घंटे काम करते थे तो आपको 12 घंटे काम करना होगा. हालांकि वर्तमान नियमों में वर्किंग 8 आवर घंटे हैं|
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