भोपाल। मोहन सरकार की “मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना” मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए एक लाभकारी योजना है। यह योजना महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई कई योजनाओं में से एक है, जो प्रदेश की बेटियों को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इस योजना के तहत, प्रदेश की बेटियों के माता-पिता को हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 600 रुपये प्रति माह माता-पिता को दिए जाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके।
मुख्य उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन माता-पिता को मदद देना है, जो अपनी बेटी की शादी के बाद अकेले रहते हैं और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इसके माध्यम से वे किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे।
आवेदन की पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
1. आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. माता-पिता में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
3. आवेदनकर्ता की संतान केवल बेटी होनी चाहिए, और वह आयकरदाता (इनकम टैक्स) न हो।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। दस्तावेज़ जमा करने के बाद, इनकी जांच संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, और वार्ड कार्यालय द्वारा की जाएगी। केवल सही दस्तावेज़ मिलने पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
इस योजना के तहत, मोहन सरकार की तरफ से दी जाने वाली यह सहायता उन माता-पिता के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।