MP के तीन प्राइवेट स्कूलों की अवैध फीस पैरेंट्स को लौटानी होगी

जबलपुर। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ जबलपुर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। जिला समिति ने शहर के तीन निजी स्कूलों द्वारा अवैध रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य घोषित कर दिया है। साथ ही 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों से वसूले गए 9.81 करोड़ रुपये 30 दिनों में लौटाने के निर्देश दिए हैं।

स्कूलों पर जुर्माना भी लगा
मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 और 2020 के उल्लंघन के कारण इन स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने निर्देश दिए कि स्कूल प्रबंधन को फीस उसी तरीके से लौटानी होगी, जिस तरीके से ली गई थी।

कौन-कौन से स्कूल दोषी पाए गए
जांच में पाया गया कि स्टेमफील्ड स्कूल (आनंद कॉलोनी, बल्देवबाग), रायन इंटरनेशनल स्कूल और मारथोमा गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल (सिहोरा) ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2024-25 तक 20,569 विद्यार्थियों से अवैध रूप से फीस वसूली की है।

समिति ने आदेश दिया कि स्कूल प्रबंधन 30 दिनों के भीतर अवैध रूप से वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस करें और लोक शिक्षण विभाग के बैंक खाते में जुर्माना जमा करें।

अब तक 35 स्कूलों से 274 करोड़ की वापसी के आदेश
कलेक्टर दीपक सक्सेना के मार्गदर्शन में 35 नामी निजी स्कूलों की जांच की गई। अब तक 3,89,146 विद्यार्थियों को 274.78 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई के चलते निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ मामलों में स्कूल संचालकों को जेल भी भेजा गया है।

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