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Wednesday, March 5, 2025

सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश

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इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछड़े वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए एडवोकेट जनरल को आवेदन लगाने के निर्देश दिए हैं।

इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सरकार द्वारा इसे तुरंत लागू करना है। यह निर्णय गुरुवार, 13 फरवरी 2025 को विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक के बाद लिया गया।

सरकार का स्पष्ट मंतव्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार के गठन से पहले से ही OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट में मामला चल रहा है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का मंतव्य स्पष्ट है कि OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इसलिए हमने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार का पक्ष जल्द से जल्द बताया जाए। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, उसे लागू किया जाएगा।”

सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों का हित
सीएम यादव ने यह भी कहा कि एससी और एसटी वर्ग को निर्धारित आरक्षण भी प्रदेश में संबंधित वर्ग के लोगों को मिलना जारी रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों के हितों को सुनिश्चित करना है।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में लॉ डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर उत्पन्न भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाने का फैसला किया है।

एडवोकेट जनरल को निर्देश
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की त्वरित सुनवाई के लिए एडवोकेट जनरल को आवेदन लगाने का निर्देश दिया है, ताकि OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद राज्य सरकार OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में तेजी से कार्रवाई कर रही है। इसका उद्देश्य न्यायालय के फैसले के बाद इसे तुरंत लागू करना है, ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक मिल सके।

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