भोपाल: मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। हाल ही में जारी एक आदेश के तहत 341 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी। यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू होगा जिन्हें 11 अगस्त 2023 या उसके बाद बीएड की योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था।
स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी शिक्षक के रिकॉर्ड में गलती से डीएड लिखा है जबकि उनकी योग्यता बीएड है, तो उनकी नियुक्ति भी रद्द की जाएगी।
यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट के एक निर्णय के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड धारक शिक्षकों की नियुक्ति मान्य होगी, लेकिन इसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाएगी।
इस आदेश से जिन जिलों के DEO को प्रभावित किया गया है उनमें आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, और विदिशा शामिल हैं।
इस आदेश के कारण शिक्षकों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह उनके रोजगार पर सीधे तौर पर प्रभाव डालता है।