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बदली Driving License बनवाने की व्यवस्था

provision for replacement of driving license
provision for replacement of driving license
भोपाल, राजधानी सहित मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License) बनवाने की व्यवस्था बदल गई है। अब परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लर्निंग व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का समय एक घंटे बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने हाल ही में भोपाल सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) और जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) को निर्देश दिए थे, जिसके बाद नई व्यवस्था के तहत सुबह साढ़े 9 बजे से संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लाइसेंस बनवाने का स्लॉट दिया जाने लगा है। 
 
इसके पूर्व परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सुबह साढ़े 10 से शाम साढ़े 5 बजे तक (सात घंटे) का स्लॉट दिया जाता था। नई व्यवस्था में सुबह साढ़े 9 से शाम साढ़े पांच (आठ घंटे) का समय कर दिया है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक लाइसेंस का स्लॉट लेने के लिए अपनी सुविधानुसार तारीख का चयन कर सकते हैं। अतिआवश्यक होने पर तय तिथि से पहले भी आरटीओ की अनुमति से लाइसेंस बनवाने की सुविधा भी दी जाएगी।
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