जबलपुर। यूनियन कार्बाइड कचरा निस्तारण मामले में नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने एनजीटी भोपाल में याचिका दायर की है। शनिवार को दायर इस याचिका में शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है।
हाईकोर्ट में भी होगी सुनवाई
इस मामले में पहले से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई निर्धारित है। साथ ही, इंदौर बेंच में दायर याचिका को भी इसमें शामिल कर विचार किया जाएगा।
सरकार मांगेगी समय
मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर यूनियन कार्बाइड के कचरे के निस्तारण के लिए समय मांगेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हो रही है। सरकार जन जागरूकता के आधार पर समय का अनुरोध करेगी।
उन्होंने बताया कि यूनियन कार्बाइड का 10 टन कचरा पहले भी जलाया गया था, और वह सभी मानकों पर खरा उतरा था। फिलहाल कचरा जलाने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
एनजीटी याचिका में सवाल
डॉ. नाजपांडे ने एनजीटी में दायर याचिका में मांग की है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि कचरे के निस्तारण से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के पालन और वैज्ञानिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करे।
शपथपत्र और घोषणा की मांग
याचिका में मांग की गई है कि मुख्य सचिव और नगर निगम के आयुक्त शपथपत्र देकर यह घोषणा करें कि कचरे के निस्तारण से भूमि, जल, और वायु को कोई नुकसान नहीं होगा।
नागरिक अधिकारों का संरक्षण आवश्यक
याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए नागरिकों के जीवन और पर्यावरणीय अधिकारों के संरक्षण की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया कि वैज्ञानिक रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित की जाए और जनता को पूरी जानकारी दी जाए।