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Saturday, September 21, 2024

रेलवे ने कोरोना गाइडलाइंस को छह माह के लिए बढ़ाया, मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना

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नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के कम हुए आंकड़ो के चलते लोगों में कोविड की गाइड लाइन को लेकर लापरवारी देखने को मिल रही है। रेलवे परिसर में भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को निर्देश जारी किया है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता मिलता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।

त्योहारी सीजन के चलते स्टेशनों पर आवाजाही बढ़ेगी। जिसके चलते होने वाली भीड़ भाड़ से लोगों में कोविड को लेकर सतर्कता बरतते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार यदि रेलवे परिसर पर बिना मास्क घूमने पर 500 का जुर्माना रहेगा। यह आदेश अगले वर्ष अप्रैल तक के लिए रहेगा।हालांकि पहले से यह नियम तो था। लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा है कि मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। आदेश के अनुसार स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में इसको शामिल किया जाएगा। जिसमें 500 रुपए का अर्थदंड शामिल है।

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