नई दिल्ली। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम और अन्य 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2002 में रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में 19 साल बाद फैसला आया। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम और अन्य चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दे दिया था लेकिन उस समय कोर्ट ने उनकी सजा का ऐलान नहीं किया था। सजा सुनाने के लिए 18 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की गई थी। सजा के साथ अदालत ने गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का और अन्य 4 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वहीं सजा के ऐलान से पहले ही शहर की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में धारा-144 लगा दी गई थी। इस बारे में पंचकूला पुलिस की ओर से आदेश जारी किया गया कि राम रहीम सहित 5 दोषियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान और माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 को लागू की गई है।
बता दें कि साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। 12 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल के वकील द्वारा बहस पूरी हो चुकी थी। वहीं आज की कार्रवाई के दौरान जसबीर, सबदिल और अवतार के वकील द्वारा भी बहस पूरी कर दी गई है। जिसके बाद रंजीत हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान किया।