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RBI ने किया अलर्ट! इन Mobile Apps से रहें दूर नहीं तो हो जाएंगे फर्जीवाड़े का शिकार

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RBI Fraud Alert : Reserve Bank of India ने उन सभी लोगों को चेतावनी जारी की है, जिन्होंने किसी अनऑथराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म (Unauthorised Digital Platform) के जरिए या फिर मोबाइल ऐप (Mobile App) से लोन के लिए अप्लाई किया है। अपनी ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में RBI ने कहा है कि, ऐसा देखा जा रहा है कि लोग फटाफट लोन (Instant Loan) पाने के चक्कर में डिजिटल फर्जीवाड़े (Digital Lending Scam) का शिकार हो रहे हैं। 

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मोबाइल ऐप से लोन लेने वाले सावधान हो जाएं: RBI

RBI ने लोगों को आगाह किया है कि अगर आप अनऑथराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। 

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ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन लेने से बचें: RBI

RBI ने कहा है कि लोग ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप से लोन लेने से बचें जो तुरंत ही आपको बिना पेपरवर्क के फटाफट लोन देने का झांसा देते हैं। इसलिए लोन देने वाली ऐसी कंपनियों के बारे में अगला-पिछला जरूर देखे लें।

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ज्यादा ब्याज और छिपे हुए चार्ज होते हैं: RBI

रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसी कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूलती हैं, साथ ही इनमें कई तरह के छिपे हुआ चार्ज होते हैं, जो ग्राहकों को शुरू में पता नहीं होते। फोन के जरिए आपके पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

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ऐसी ऐप्स की शिकायत दर्ज कराएं: RBI

रिजर्व बैंक ने लोगों से कहा है कि वो KYC की कॉपी ऐसे अनऑथराइज्ड लोगों या ऐप्स के साथ शेयर कतई न करें। लोग ऐसे फर्जी ऐप्स और प्लेटफॉर्म के बारे में प्रवर्तन एजेंसियों में शिकायत दर्ज कराएं। लोग ये शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सचेत पोर्ट https://sachet।rbi।org।in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं 

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RBI के साथ रजिस्टर्ड बैंकों पर करें भरोसा

लोग उन बैंकों और गैर वित्तीय वित्तीय कंपनियों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हों। इसके साथ वे इकाइयां, जो कानूनी प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियमित हों, कर्ज देने का काम कर सकती हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी अनिवार्य किया कि बैंकों और NBFCs की तरफ से डिजिटल कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म्स का संचालन करने वालों को संबंधित वित्तीय संस्थानों का नाम ग्राहकों के सामने साफ साफ पर रखना होगा। रजिस्टर्ड एनबीएफसी के नाम और पते को आरबीआई की वेबसाइट से मिल जाएगा।  

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