भोपाल। मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2025 से शुरू होगी। इस परीक्षा के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के 7929 पद भरे जाएंगे।
परीक्षा को लेकर विवाद
इस परीक्षा को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब यह सामने आया कि आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, और PWD) को शैक्षणिक अर्हता में 5% अंकों की छूट दी गई है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को इस छूट का लाभ नहीं दिया गया है। इस फैसले को लेकर EWS वर्ग के अध्यक्ष धीरज तिवारी ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की है।
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (MPESB) द्वारा आयोजित इस परीक्षा में आवेदन की आखिरी तारीख 11 फरवरी 2025 है और परीक्षा 20 मार्च 2025 से शुरू होगी। परीक्षा पात्रता के लिए निम्न शर्तें लागू हैं।
पात्रता परीक्षा: 2018 या 2023 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
शैक्षणिक योग्यता: संबंधित विषय में स्नातक डिग्री के साथ बी.एड या समकक्ष डिप्लोमा।
आरक्षित वर्गों को 5 प्रतिशत की छूट
आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, और PwD) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट। EWS वर्ग को यह छूट नहीं दी गई है। आरक्षित वर्गों को शैक्षणिक अंकों में दी गई छूट पर खुशी जताते हुए भारतीय EWS संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी ने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन EWS वर्ग को इससे बाहर रखना समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। यदि अन्य वर्गों को छूट दी जा सकती है, तो EWS वर्ग को क्यों नहीं ?
‘इस नीति पर हो दोबारा विचार’
भारतीय EWS संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी ने उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (लोक सेवाओं में समान अवसर) का उल्लंघन बताया। तिवारी ने यह भी कहा कि सरकार को EWS वर्ग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।
परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क और अन्य जानकारी
अनारक्षित वर्ग – 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र
आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PWD) – 250 प्रति प्रश्न पत्र
बैकलॉग पद (केवल आरक्षित वर्ग) – कोई फीस नहीं
ऑनलाइन आवेदन के लिए अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 20 से 60 देना होगा।
महत्वपूर्ण तारीख
आवेदन शुरू – 28 जनवरी 2025
आवेदन अंतिम आखिरी तारीख – 11 फरवरी 2025
परीक्षा प्रारंभ – 20 मार्च 2025
मांग
EWS वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि यह नीति उनके साथ भेदभाव करती है। एक अभ्यर्थी ने कहा कि अगर हमें आरक्षण का लाभ मिला है, तो हमें शैक्षणिक अंकों में छूट से वंचित रखना अनुचित है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि EWS वर्ग को भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 5% छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि यह निर्णय जल्द नहीं बदला गया, तो इस मामले को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा।