भोपाल। मध्य प्रदेश में मतांतरण (धर्म परिवर्तन) करने वाले व्यक्ति को अब 60 दिन पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। यदि कोई धर्माचार्य मतांतर (धर्म परिवर्तन) का आयोजन करना चाहता है तो उसे भी इसकी सूचना 60 दिन पूर्व कलेक्टर को देनी होगी। यह सूचना व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर या रजिस्ट्रीकृत डाक से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा सकेगी। कलेक्टर ऐसी सूचना मिलने पर इसकी पावती भी प्रदान करेंगे।
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 जारी कर उन्हें पूरे प्रदेश में प्रभावशील कर दिया। नियम में यह भी प्रविधान किया गया है कि कलेक्टर हर माह की दस तारीख तक उसके पास आने वाली मतांतर (धर्म परिवर्तन) की सूचनाओं एवं उसमें दी गई स्वीकृति की जानकारी राज्य सरकार को भेजेंगे। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने पिछले साल मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 बनाया था जिसके क्रियान्वयन के लिये अब नियम जारी किए गए हैं। धर्म परिवर्तन के आवेदन में लिखना होगा कि आवेदक स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक असर या प्रलोभन के धर्म परिवर्तन करना चाहता है।