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Thursday, November 21, 2024

निकाय चुनाव के पहले शिवराज सरकार आज ले सकते हैं ये बड़े फैसले

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भोपाल। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार नगरीय निकाय चुनाव के पहले बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाला बिल ‘मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021’ आज कैबिनेट में लाने जा रही है। आज शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में 6 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने संबंधी प्रस्तावित बिल को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग करने की सीमा 10% से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा होंगे। दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी के बाद विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की तैयारी है। प्रदेश में करीब 6876 अवैध कॉलोनियां है। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं। 

 
 
शिवराज सरकार अगर निकाय चुनाव से पहले इन्हें वैध कर देती है, तो बीजेपी को निकाय चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही बार लाइसेंस के रिनुवल की प्रक्रिया को भी बदला जा रहा है। अब कमिश्नर की बजाए कलेक्टर बार लाइसेंस का रिनुवल करेंगे। बार लाइसेंस के साथ ही शराब की मैन्यूफेक्चरिंग करने वाली इकाइयों को भी थोड़ी राहत दी जा रही है। हर साल रिनुवल के लिए उन्हें तमाम डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते थे। अब वे एक घोषणा-पत्र देंगे कि उन्होंने यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया है। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए भांग की दुकानों के नवीनीकरण विनिर्माण इकाइयों और बार लाइसेंस व्यवस्था के लिए नीति प्रस्तुत होगी। 
 
 
भांग की दुकानों का वार्षिक मूल्य दस प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा उन्हें टेंडर के माध्यम से नीलाम किया जायेगा।राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष का पद निरंतर रखे जाने की स्वीकृति जबलपुर में केंद्रीय मद से निर्माणाधीन फ्लायओवर के लिए राज्य मद से भू-अर्जन, सीवर लाइन और पेयजल लाइन शिफ्टिंग के लिए प्रशासकीय स्वीकृति। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति सागर मेडिकल कॉलेज में वायरस रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लैब (VRDL) की स्थापना। भिंड के मालनपुर में सैनिक स्कूल खोलने को लेकर 50 एकड़ भूमि आवंटित करने, अस्थाई आवास में स्कूल प्रारंभ करने के लिए डेढ़ करोड़ रूपये देने सहित अन्य प्रावधानों को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी।

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