MP के अशोक नगर में रात 9 बजे से बंद रखे जाएंगे दुकानें

अशोकनगर | मध्यप्रदेश नवंबर माहमें दोबारा बढ़े संक्रमण के मामलों के बाद जिला प्रशासन भी फिर से सख्त हो गया है। बीते दिनों जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के संकमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के अधीन जिले की विभिन्नि संस्थाओं एवं सगठनों द्वारा संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।

 
अब समस्त प्रकार की दुकानें रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे जबकि भोजनालय एवं रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रहेगें। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं वाले संस्थान मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
यह प्रतिबंध उद्योगोंएवं मण्डी पर लागूनहीं होगें। अब निजी तथा सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। डीजे, लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं समस्त दुकानदार मास्क पहनेगें एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही सामान विक्रय करेगें एवं अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सैनेटाइजर रखना सुनिश्चित करेगें। 
 
 
मास्कनलगाने पर100 रुपए का जुर्माना प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध 100 रूपये की राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने पर 100 रूपये की राशि का जुर्माना किया जाएगा। रविवारबंद रविवार को समस्त प्रकार के व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद रखे जा सकेगें।
अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें दूध, फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, हेयर ड्रेसर्स, रेस्टोरेंट तथा होटल बंद में सम्मिलित नहीं होगें। रविवार को सब्जी मंडी में आमजन का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। उक्त दिवस में सब्जी, फल विक्रेता, हाथठेला के माध्यम से वार्डवार तथा घर-घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेगें।
Daily Update के लिए अभी डाउनलोड करे : MP samachar का मोबाइल एप
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!