भोपाल : मध्यप्रदेश कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आने के बाद सरकार ने अनलाक का दायरा बढ़ते हुए जिम और मॉल खोलने का निर्णय लिया है। सरकारी कार्यालयों में भी अब सौ फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। विवाह आयोजन में वर और वधु पक्ष को मिलाकर 50 लोग हिस्सा ले सकेंगे। रेस्टोरेंट और क्लब 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। स्टेडियम भी खुलेंगे और खेल आयोजन भी होंगे पर दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। रात का कर्फ्यू (रात दस से सुबह छह बजे तक) अभी लागू रहेगा। प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू भी बरकरार रहेगा, जो शनिवार रात दस बजे से सोमवार को सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। आपदा प्रबंधन समूहों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा ने कलेक्टरों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। यह निर्देश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे।
बढ़ाया छूट का दायरा
- सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। – धार्मिक व पूजा स्थल खुल सकेंगे। एक समय में छह से ज्यादा लोगों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।
- सभी बड़े और छोटे उद्योग पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। निर्माण गतिविधियां भी चलेंगी।
- आनलाइन क्लास चलेंगी। न सभी होटल एवं लॉज पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
- दस लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
- राज्य के भीतर वस्तुओं का आवागमन बिना रोक-टोक होगा।
- जिन गांवों में कोरेना के सक्रिय प्रकरण पांच या उससे अधिक हैं, वहां केंद्र के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही गतिवधियां संचालित होंगी।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मेलों पर प्रतिबंध।
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
यह गाइडलाइन रहेगी प्रभावी
- अंतरराज्यीय मार्ग पर राज्य की सीमा पर मप्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें।
- दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करके शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- जो ग्राहक मास्क न पहना हो, उसे सामान न बेचा जाए। दुकानदार अनिवार्य मास्क पहनें। उल्लंघन करने पर दुकान सील की जाए।
ये अभी बंद रहेंगे
- सिनेमाघर, थियेटर और स्वीमिंग पूल।