मध्य प्रदेश | में धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनने के बाद प्रदेश का पहला मामला बड़वानी जिले में पलसूद थाना क्षेत्र से सामने आया है। जहां आरोपी ने लड़की को अपना नाम सनी बताकर शादी का झूठा वादा कर 4 साल तक लड़की से दुष्कर्म किया व मारपीट भी की।
इसके बाद युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सोहेल उर्फ सनी के खिलाफ नए कानून के तहत केस दर्ज किया है। टीआई राजेश यादव ने मामले पर जानकारी देते हुए कहा, पूछताछ के दौरान ल़ड़की ने बताया कि करीब चार साल पहले 2016 के अगस्त महीने में सोहेल उर्फ सनी गांव में शिव डोला में डीजे लेकर आया था। यहीं से उन दोनों की बातचीत शुरू हुई थी।
इस दौरान उसने अपना नाम सनी बताया था। इसके बाद, शादी का झांसा देकर आरोपी ने लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। जब लड़की ने बातचीत बंद कर दी, तो आरोपी सोशल मीडिया पर उसके फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। लड़की ने आगे कहा कि वह बड़वानी में एक दुकान पर काम करती है। आरोपी सोहेल उर्फ सनी ने रविवार दोपहर को उससे फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने बात करने से मना कर दिया। इसके बाद दोपहर 3 बजे आरोपी ने दुकान पर जाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने इस मामले पर कहा कि आरोपी ने खुद के विशेष जाति होने की पहचान छिपाई। साथ ही उसने पीडिता के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब लड़की को सच्चाई का पता चला तो उसने रिश्ता रखने से मना कर दिया। अब लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म (धारा 376,376(2)(एन)), गालीगलौज (294), मारपीट (323), जान से मारने की धमकी (506) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3 और 5 में केस दर्ज किया गया है।
वहीं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि, नए अध्यादेश के तहत शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने के मामले दर्ज होते हैं। साथ ही, नए अध्यादेश की धारा 3 में धर्म छिपाकर दुष्कर्म करना, धारा 5 के तहत 1 से 5 साल तक सजा और 25 हजार रुपए या इससे ज्यादा के जुर्माने का प्रावधान है। नए अध्यादेश के तहत यह पहला केस दर्ज किया गया है।