भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस लेने के निर्णय और इस पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई है। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित (पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य) पदों को छोड़कर चुनाव करा रहा था। चूंकि जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, सरकार ने उसे ही वापस ले लिया है इसलिए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ेगा। विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवानदेव इसराणी का कहना है कि जिस प्रविधान से चुनाव कराए जा रहे थे, जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं।
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