MP में हुक्का बार होगी सख्त कार्रवाई, 3 साल सजा और एक लाख रुपये जुर्माने होगा

भोपाल। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चलाया गया था। इस कार्रवाई को और कठोर करने के लिए इसमें एक साल से तीन साल तक की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा है। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए गृह विभाग द्वारा मसौदा तैयार कर विधि विभाग को भेजकर मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। अब जुर्माना और सजा दोनों ही बढ़ाई जा रही है।

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!