नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोन रिपेमेंट मोराटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई शीर्ष अदालत की ओर से इसी दिन की जाएगी। कोर्ट ने बैंकों से कहा है कि इस दौरान किसी भी लोन की अदायगी न होने पर अकाउंट को एनपीए न घोषित किया जाए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मोराटोरियम को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कर्ज की अदायगी न करने पर अकाउंट एनपीए घोषित करने पर रोक को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। मोरेटोरियम के दौरान कर्ज न चुकाने पर किसी भी खाते को एनपीए घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कर्जधारक के क्रेडिट स्कोर पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख देते हुए कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है। अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है।
वह भी फाइनल सुनवाई के लिए रसोई गैस सिलेंडर की पूरी कीमत चुकाकर उपभोक्ता बैंक खाते में सब्सिडी आने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह इंतजार खत्म नहीं होगा। क्योंकि, घरेलू इस्तेमाल वाले सब्सिडी और गैर सब्सिडी सिलेंडर की कीमत बराबर है। इसलिए दो-तीन माह से उपभोक्ताओं के खाते में कोई सब्सिडी जमा नहीं की गई है। उपभोक्ताओं को आगे भी सब्सिडी मिलने की उम्मीद कम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत कम है। इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां लगातार सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि करती रही। पिछले साल जुलाई में सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत 494.35 रुपए थी। एक साल के अंदर 14.2 किलो के घरेलू सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में करीब सौ रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। मौजूदा समय में गैर सब्सिडी और सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत करीब 594 रुपए