नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन राज्यों को और चार सप्ताह का समय दिया, जिन्होंने अभी तक कोविड-19 के मद्देनजर बुजुर्गों को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराने के लिये दायर याचिका पर अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर शाह की पीठ ने 4 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वृद्धावस्था पेंशन के पात्र सभी बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को उन्हें आवश्यक दवायें, सैनिटाइजर, मास्क तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें प्रदान करनी चाहिए। पीठ ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में ऐडवोकेट अश्विन कुमार ने पीठ से कहा कि केवल ओडिशा और पंजाब जैसे राज्यों ने ही याचिका पर जवाब दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जिन बुजुर्गों का इलाज किया जा रहा है, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मणिपुर की ओर से दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए कुमार ने कहा कि राज्यों को अभी तक उठाए कदमों की विस्तृत जानकारी के साथ बेहतर हलफनामा दाखिल करने को निर्देश दिया जाना चाहिए। पीठ ने दलील सुनने के बाद राज्यों को याचिका पर प्रतिक्रया दायर करने के लिए और चार सप्ताह का समय दिया।