नई दिल्ली। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना है। कट ऑफ संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश पारित किया है। इसके अनुसार अब लाभार्थियों को 6 महीने का और समय दिया जाएगा। कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी जो पेंशन योजना में शामिल होने के हकदार थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके थे वे भी अब इसके पात्र होंगे। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना। निधि के वर्तमान सदस्यों केा लेकर न्यायालय ने योजना के कुछ प्रावधानों को दर्शाया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार द्वारा केरल राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों की अनुमति देते हुए जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था, अदालत ने योजना के कुछ प्रावधानों को बताया।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि कुछ कर्मचारियों ने अभी तक कट-ऑफ तिथि के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना के प्रावधानों को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर कट-ऑफ तिथि के बारे में स्पष्टता की कमी थी। इसलिए, कोर्ट ने कट-ऑफ तिथि बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। कोर्ट ने आगे 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 1.16% की दर से एक और योगदान करने की आवश्यकता है