الرئيسية प्रदेश MP पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बड़ा फैसला 

MP पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बड़ा फैसला 

भोपाल। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि इन मामलों की जल्दी सुनवाई करें। कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, पर राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान दलों का प्रशिक्षण सत्र 14 दिसंबर से शुरू हुआ, यह 16 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन भोपाल के माडल हायर सेकंडरी स्कूल टीटी नगर में दोनों सत्रों में 371 में से 325 तो कुक्कुट पालन भवन वैशाली नगर में दोनों सत्रों में कुल 438 में से 368 अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। नोडल अधिकारी, प्रशिक्षण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विकास मिश्रा ने बताया कि पहले दिन अनुपस्थित रहने वाले अधिकारीकर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई होगी। हालांकि किसी कारणवश प्रशिक्षण सत्र में जो अनुपस्थित रहे, वे शेष दिवसों में शामिल हो सकते हैं।

पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए मंगलवार को 192 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए। इसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए सात, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 10, सरपंच पद के लिए 158 और पंच पद के लिए 17 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र शामिल हैं। भोपाल जिले में मंगलवार तक जिला व जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए 14 लोगों ने नामांकन फार्म खरीदा। हालांकि अभी किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र 20 दिसंबर तक जमा होंगे।

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