नई दिल्ली। आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी को राहत देते हुए बड़ा एलान किया।
उन्होंने घोषणा की कि नए टैक्स स्लैब के तहत अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने नया टैक्स स्लैब भी पेश किया, जिसे नये टैक्स सिस्टम के तहत लागू किया गया है। पहले 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब यह सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये पर ही रखा गया है।
नया टैक्स स्लैब
₹0-₹12 लाख: शून्य
₹12-₹15 लाख: 15%
₹15-₹20 लाख: 20%
₹20-₹25 लाख: 25%
₹25 लाख से ज्यादा: 30%
पुराना टैक्स स्लैब
₹0-₹3 लाख: शून्य
₹3-₹7 लाख: 5%
₹7-₹10 लाख: 10%
₹10-₹12 लाख: 15%
₹12-₹15 लाख: 20%
₹15 लाख से अधिक: 30%
नए टैक्स स्लैब से होने वाली बचत
नये टैक्स स्लैब से आम आदमी को काफी राहत मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर, 12 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 80,000 रुपये की बचत होगी, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये की बचत और 25 लाख रुपये तक की आय पर 1 लाख 10 हजार रुपये की बचत हो सकती है।
पिछले वर्ष भी मिली थी कर में छूट
पिछले बजट 2024 में वित्त मंत्री ने मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी थी। अब नए टैक्स स्लैब में फिर से बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिली है।
पिछले कुछ वर्षों में आयकर छूट
भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आयकर में आम आदमी के लिए कई रियायतें दी हैं। 2005 में 1 लाख रुपये, 2012 में 2 लाख रुपये, 2014 में 2.5 लाख रुपये, 2019 में 5 लाख रुपये, और 2023 में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट दी गई थी। अब 2025 में यह सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है, जिससे आम आदमी को टैक्स से पूरी तरह राहत मिलेगी।