नई दिल्ली। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में सरकार के एक ही पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन के लिए एक परिवार के सदस्य के अधिकार के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 23 मई को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि इस विभाग में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से परिवार पेंशन के लिए एक सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए सेना के संबंध में सेवा और सिविल सेवा या स्वायत्त निकाय और नागरिक सरकार विभाग में प्रदान की गई सेवा के संबंध में। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभाग एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को दो अलग-अलग स्रोतों से पेंशन प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन के नियम पहले अलग हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्हें बदल दिया गया। ज्ञापन के अनुसार जो संशोधन हुए, वे नीचे दिए गए हैं।
27 दिसंबर, 2012 को तत्कालीन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन से पहले, उन नियमों के नियम 54 के उप नियम 13-ए ने नागरिक पक्ष से एक पुन: नियोजित सैन्य पेंशनभोगी को पारिवारिक पेंशन का अनुदान प्रतिबंधित किया था, यदि सैन्य पेंशनभोगी ने अपने द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा के लिए पारिवारिक पेंशन का विकल्प चुना था। इसी प्रकार, उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-बी ने एक ऐसे व्यक्ति को दो पारिवारिक पेंशन देने पर रोक लगा दी जो पहले से ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था या इसलिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य नियम के तहत पात्र था और/या केंद्र या राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि। उप-नियम 13-ए और 13-बी को अधिसूचना दिनांक 27 दिसंबर, 2012 द्वारा हटा दिया गया था। इस प्रकार, ऐसे मामलों में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन की पात्रता पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2021 को पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 की जगह 20 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 परिवार पेंशन से संबंधित है। यह नियम एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन प्रदान करने पर किसी प्रतिबंध का भी प्रावधान नहीं करता है। इसलिए, सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को दो अलग-अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, दो अलग-अलग सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगियों की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार के एक सदस्य को दो पारिवारिक पेंशन की पात्रता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) के उप-नियम 12 (ए) और उप-नियम 13 में प्रतिबंध के अधीन बनी रहेगी।