भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने 2023-24 की नई शराब नीति का बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वाणिज्यकर विभाग की तरफ से 1 अप्रैल 2023 से आयुक्त आबकारी विभाग मध्य प्रदेश को नई शराब नीति के क्रियान्यवन निर्देश जारी किये हैं। इसके अनुसार नई शराब नीति के तहत अब बार में सस्ती शराब और बीयर नहीं बिकेंगी। वहीं, हैरिटेज शराब को टैक्स फ्री किया गया हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की नई शराब नीति के तहत अब बार में सस्ती शराब और बीयर नहीं बिकेंगी। वहीं, इसके अलावा फारेन लिकर ( इम्पोर्टेड शराब) को सभी दुकानों पर बेचने की अनुमति दे दी हैं। अभी यह फारेन लिकर सिर्फ एयरपोर्ट या कुछ मॉल ही बेचने की अनुमति थी। इसे अब सभी दुकानों में बेचने की अनुमति दे दी हैं। वहीं, हेरिटेज शराब को अभी टैक्स फ्री रखा हैं। नई शराब नीति के अनुसार अब दुकानदार शराब के किसी ब्रांड को बेचने से मना नहीं कर सकेंगे। उसे दुकान में सभी शराब के ब्रांड रखना होगा।
नई शराब नीति में सरकार ने कई बड़े निर्णय भी लिये हैं। जिसमें प्रदेश के सभी अहाते और शॉप बॉर बंद करने का निर्णय, धार्मिक संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानों का दायरा 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर करना है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान भी कड़े किये जा रहे हैं। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किये जाएंगे। वहीं, शराब के नशे में खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों की सजा को भी बढ़ाया जा रहा हैं।
वहीं, नई शराब पॉलिसी में अब शराब का ठेका लेने पर उसकी ईएमआई जमा करने की तारीख चुकने पर ठेकेदार को ईएमआई का एक प्रतिशत पैनाल्टी देना होगा। अभी तक इस पर कोई पैनाल्टी नहीं लगती थी। कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जा सकेगा। दुकानों पर शराब सुबह 9 बजे से रात साढ़े 11 बजे तक बिक सकेगी। वहीं, रेस्टारेंट, होटल, क्लब बार लाइसेंस परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा। वहीं,पीने का समय रात 12 बजे तक रहेगा।
प्रदेश में तीन शुष्क दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दुकानें बंद रहेगी। वहीं, नई शराब नीति में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब काउंटर के लिए लाइसेंस दिये जा सकेंगे। वहीं, इसके अलावा प्रदेश में उत्पादित अंगूर से निर्मित शराब को बेेचने की अनुमति भी दी गई है। इसमें फ्रेंचाइजी या अधिकृत किए गए व्यक्ति को भी हर जिला मुख्यालय पर या पर्टन स्थल पर रिटेल आउटलेट मंजूर किए जाने की अनुमति पूर्व शर्तों के अनुसार ही दी जाएगी। इसकी वार्षिक फीस 10 हजार रुपए रहेगी।
अंग्रेजी या विदेशी शराब पर ड्यूटी रेट अलग-अलग तय किये गए हैं। इसके लिए आठ स्लैब तय किए गए हैं। 800 रुपए तक पर 390 रुपए, 801 से 900 रुपए तक पर 440 रुपए, 901 से 1200 रुपए तक पर 525 रुपए, 1201 से 1400 रुपए तक पर 720 रुपए, 1401 से 1600 रुपए तक पर 810 रुपए, 1601 से 3150 रुपए तक पर 1015 रुपए 3151 से 8150 रुपए तक पर 1590 रुपए और 8150 रुपए से अधिक तक पर 2530 रुपए प्रति प्रूफ लीटर रेट लगेंगे। वहीं, शराब पर 25 डिग्री अंडर प्रूफ तेजी की देशी शराब मसाला और 50 डिग्री अंड प्रूफ तेजी की देशी शराब प्लेन की ड्यूटी दर एक समान 330 रुपए प्रति प्रूफ लीटर रहेगी।