हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में हाइट के नियमों में किया बड़ा बदलाव

इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया मेंअभ्यर्थियों की हाइट को राउंड फिगर में माना जाए। यह फैसला दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अरुण कलमोडिया के पक्ष में सुनाया गया, जिनकी हाइट 169.6 सेमी थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी हाइट को 170 सेमी मानकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

भर्ती प्रक्रिया में हाइट को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय

अरुण कलमोडिया ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी हाइट 170 सेमी से कम होने के कारण उन्हें अयोग्य करार दिया गया। इस निर्णय को चुनौती देते हुए उन्होंने भर्ती एजेंसी के सामने तर्क रखा कि 2015 में जारी सेना और आर्म्ड फोर्सेस भर्ती नियमों के अनुसार 0.5 सेमी तक की कमी को नजरअंदाज किया जा सकता है।

असम राइफल्स में लागू था यह नियम

याचिकाकर्ता ने अदालत में यह दलील दी कि असम राइफल्स में भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान 0.5 सेमी की कमी को स्वीकार किया गया था, और उन्होंने इसी आधार पर अपनी भर्ती बहाल करने की मांग की।

केंद्र सरकार का पक्ष और हाई कोर्ट का फैसला

केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि आवेदक का आवेदन पहले ही खारिज किया जा चुका था और यदि वह अन्य चरणों में पास हो जाता तो हाइट के मुद्दे पर विचार किया जा सकता था। हालांकि, हाई कोर्ट ने सरकार के तर्क को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में हाइट को राउंड फिगर में लिया जाना चाहिए।

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ

हाई कोर्ट के इस आदेश से उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो मामूली हाइट की कमी के कारण भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य घोषित हो जाते थे। अब सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती में 0.5 सेमी तक की हाइट की कमी को राउंड फिगर में मानकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो मामूली हाइट की कमी के कारण अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाते थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में हाइट को राउंड फिगर में लिया जाए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सके।

यह भी पढ़िए : इन 3 राशियों को सतर्क रहने की सलाह, जीवन में आ सकता है भूचाल

लेटेस्ट न्यूज़
- Advertisment -

धार्मिक

error: Content is protected !!