भोपाल। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा और नाराजगी को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में रीवा में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 99 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
उल्लेेखनीय है कि विंध्य क्षेत्र को मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला है, जिसे लेकर नेताओं की नाराजगी सामने आती रहती है। उधर, प्रदेश में हुक्का बार लाउंज पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक का अनुमोदन भी किया गया। इसे अब गृह विभाग राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा। इसमें नियम का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड का प्रविधान किया गया है।
बैठक में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए की जा रही प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई। गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 29 हजार शिक्षक, छह हजार पुलिसकर्मी की प्रक्रिया चल रही है। 888 हजार 750 रिक्त पदों के लिए प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। 15 अगस्त तक एक लाख रोजगार देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पूरा किया जाएगा।
प्रदेश के सभी मंत्री 26 जनवरी को भोपाल में विभिन्न विषयों को लेकर मंथन करेंगे। क्षमता निर्माण आयोग के विशेेषज्ञों के साथ बैठक होगी। इसमें मंत्रियों के छह समूह बनाए जाएंगे, जो विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री के सामने उनका प्रस्तुतीकरण होगा। यह बैठक दो बार से टल रही थी। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि 13 जनवरी को प्रदेश की युवा नीति घोषित की जाएगी। इसके लिए कालेजों में बाक्स लगाए जाएंगे, जिसमें युवा रोजगार, खेलकूद सहित अन्य विषयों को लेकर सुझाव देंगे।
बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू वर्ग के लिए स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई। इसमें एक लाख रुपये तक स्वरोजगार के लिए व्यक्तिगत ऋण दिलाया जाएगा। इसमें 25 प्रतिशत अनुदान होगा और छह प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जो घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समूह में स्वरोजगार करना चाहेंगे, उन्हें दस लाख तक ऋण दिलाया जाएगा।
कैबिनेट ने भंडार एवं उपार्जन नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसमें स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ ई-मार्केट प्लेस से माध्यम से सामग्री खरीदने का प्रविधान किया है। राज्य के उपक्रम से बिना निविदा से सामग्री ली जाएगी। सिनेमा के लायसेंस देने का अधिकार अब नगर निगम में कमिश्नर और नगर पालिका व नगर परिषद क्षेत्र में कलेक्टर का होगा।
वही नियमों का उल्लंघन करने पर पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके लिए विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होगा। इसके अलावा सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को छोड़ने या बांधने पर एक हजार रुपये अर्थदंड लगेगा। इसके लिए अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। निजी विवि संशोेधन विधेयक, पुराने कानूनों को निरस्त करने निरसन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।
नामांकन और सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अभियान चलाया जाएगा तो सीमांकन के अधिकार तहसीलदार के साथ राजस्व निरीक्षण को भी होंगे। होशंगाबाद जिलेे के मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में दो हजार 54 एकड़ भूमि कपड़ा एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य उद्योगों को आवंटित की जाएगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नवाचार नीति को भी कैबिनेट ने अनुमति दी। इसमें तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को एक-एक जिले गोद दिए जाएंगे।