ग्वालियर। संचालनालय लोक शिक्षण ने सभी शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के एरियर की किश्त का भुगतान शीघ्र करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर जल्द भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सभी संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और आहरण-संवितरण अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के एरियर की राशि पांच किश्तों में देने का निर्देश पहले ही दिया गया था।
2023-24 की किश्त शिक्षकों को पहले ही दी जा चुकी है, और अब केवल 2024-25 में अंतिम, यानी पांचवीं किश्त का भुगतान बाकी है। इस संबंध में लोक शिक्षण ने आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि सभी पात्र शिक्षकों से 23 फरवरी तक एरियर की पूरी राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भुगतान पत्रक प्राप्त किए जाएं। इसके अतिरिक्त, जिन शिक्षकों की बाकी किश्तें हैं, उनका भी भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
निजी स्कूलों के लिए मान्यता नवीनीकरण का दूसरा मौका
राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों के लिए मान्यता नवीनीकरण आवेदन की तिथि को फिर से बढ़ा दिया है। अब निजी स्कूल संचालक 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क सहित भर सकते हैं। इसके बाद आवेदन की तिथि को और नहीं बढ़ाया जाएगा।
20 फीसदी स्कूल नहीं कर पाए थे आवेदन
ग्वालियर जिले के लगभग 20 फीसदी स्कूल मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। इन स्कूलों को एक और मौका दिया गया है। यह स्कूल संचालक मान्यता के नए नियमों के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे।
किरायानामा न होने से आवेदन पेंडिंग
राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों के लिए मान्यता नवीनीकरण के दौरान नई शर्तें लागू की थीं, जिनमें रजिस्टर्ड किरायानामा की आवश्यकता थी। कई स्कूल संचालक इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वे रजिस्ट्री नहीं करवा पाए थे या स्कूलों की भूमि सरकारी या किसी अन्य संस्था की थी।
मान्यता निरस्त होने का खतरा
राज्य शिक्षा केंद्र ने पहले 31 जनवरी, फिर 14 फरवरी और अब 25 फरवरी तक की तिथि बढ़ाई थी। यदि इस बार भी बाकी स्कूलों ने आवेदन नहीं किया, तो उनकी मान्यता निरस्त हो जाएगी, और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।
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